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Aadhaar Update : जल्द आधार करायें अपडेट, नहीं तो सरकारी योजनाओं के लाभ से होंगे वंचित

By संतोष सिंह 
Updated Date

Aadhaar Update : आज के समय में बिना आधार (Aadhaar) के किसी भी सरकारी योजना (Government Schemes) का लाभ लेने में परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आधार जरूरी हो गया है । इसके साथ ही ये हमारी पहचान का एक अहम दस्तावेज भी बन गया है। किसी भी नागरिक को उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आधार नंबर जारी किया जाता है।

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हालांकि, इसके जारी होने के बाद भी अपडेट कराया जा सकता है। नागरिकों को आधार जारी करने का काम UIDAI करती है। किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपके आधार में ‘POI’ और ‘POA’ हमेशा अपडेट रहे। हाल ही में इस संबंध में UIDAI ने एक ट्वीट किया है।

25 रुपये में करा सकते हैं अपडेट

UIDAI ने ट्वीट कर लिखा कि ‘विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं का बेनिफिट उठाने के लिए हमेशा अपने ‘POI’ और ‘POA’ डॉक्यूमेंट को अपने आधार में अपडेट रखें। आधार में ‘POI’ और ‘POA’ डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन 25 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं, ये काम अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं, तो आपको 50 रुपये देने होंगे।’

ऐसे प्रूफ की पड़ती है जरूरत

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‘POI’ और ‘POA’ को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ ऐड्रेस भी कहा जाता है। इसे अपडेट करने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिसमें नाम और फोटो दोनों हो। पैन कार्ड, ई-PAN, राशन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स की मदद से इसे अपडेट किया जा सकता है।

बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क

इसके अलावा आप अपने आधार में आसानी से डेमोग्राफिक विवरण (नाम, पता, जन्म की तारीख, लिंग, मोबाइल व ईमेल) 50 रुपये का शुल्क देकर अपडेट करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये का भुगतान करना होगा। आप ऑनलाइन भी नाम पता अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट पास के आधार केंद्र में जाना होगा। हाल ही में UIDAI ने आधार को हर 10 साल पर अपडेट कराने को कहा है।

आधार में कितनी बार बदलवा सकते हैं नाम

आधार कार्ड में 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है, जिससे संबंधित नागरिक की जानकारियों का पता चलता है। इसमें एड्रेस, माता-पिता का नाम, उम्र समेत कई डिटेल्स मौजूद होते हैं। UIDAI ने किसी भी आधारकार्ड होल्डर के लिए नाम बदलने के लिए लिमिट तय कर रखी है। UIDAI के अनुसार कोई आधारकार्ड होल्डर अपने आधार डेटा में जीवनभर में सिर्फ दो बार ही आपना नाम बदलवा सकता है।

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