रामपुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam ) को अपना पासपोर्ट कोर्ट (Passport) में जमा करना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। मामला दो पासपोर्ट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam ) का एक पासपोर्ट इम्पाउंड (Passport Impounded) है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।
पढ़ें :- अखिलेश यादव ने आईएएस रिंकू सिंह राही के इस्तीफे पर योगी सरकार को घेरा, बोले-भाजपा सरकार में कुशल अधिकारियों की नहीं है कोई अहमियत
इस पर अब्दुल्ला की ओर से अधिवक्ता ने बार-बार आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनकी आपत्ति का अवसर समाप्त करते हुए पासपोर्ट तलब करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है।