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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, पर सजा पर लगी रहेगी रोक

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) की सजा पर रोक रहेगी। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court)  ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh)  को जमानत दे दी। उन्हें जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) को जमानत दे दी, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्हें जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह (Justice Sanjay Kumar Singh) की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) को जमानत दी है।

बता दें कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh)  की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  में चली सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। आज ही उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है।

गौरतलब है कि अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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