Anna Hazare’s reaction to Kejriwal’s acquittal : दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और सीबीआई की चार्जशीट खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले को आप और विपक्षी दलों ने सत्य की जीत करार दिया है। इस बीच, सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर प्रतिक्रिया दी है।
पढ़ें :- शराब घोटाला मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिलते ही दहाड़े केजरीवाल, बोले-मोदी जी आप दिल्ली में करा लें चुनाव, अगर बीजेपी की 10 से ज्यादा सीटें आईं छोड़ दूंगा राजनीति
अन्ना हजारे ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमारा देश अपने ज्यूडिशियल और सिक्योरिटी सिस्टम के दम पर चलता है। अलग-अलग पार्टियों, जातियों, धर्मों और समुदायों वाला इतना बड़ा देश होने के बावजूद, यह ज्यूडिशियरी की वजह से आसानी से काम करता है। इसके बिना, अफ़रा-तफ़री और अशांति होगी। अब जब कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है, तो इसे मानना ही होगा…”
कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने कहा, “सभी दलीलें सुनने, चार्जशीट की जांच करने और हजारों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई केस नहीं बनता। अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आरोपी नंबर एक और दो को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि डिस्चार्ज का मामला बनता है और इसलिए डिस्चार्ज दे दिया।”
VIDEO | As the Rouse Avenue Court discharges former Delhi CM Arvind Kejriwal and his deputy Manish Sisodia in the excise policy case, social activist Anna Hazare says, “Our country runs on the strength of its judicial and security systems. Despite being such a large nation with… pic.twitter.com/xpBCMf7s7m
— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026
पढ़ें :- शराब घोटाले में केजरीवाल कोर्ट से बरी: अखिलेश यादव बोले-BJP के लिए ये समाचार किसी ‘नैतिक मृत्युदंड’ से कम नहीं
सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा, “एक्साइज स्कैम में, राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यह बरी तब हुआ है जब कोर्ट ने सभी सबूत, सभी बयान और रिकॉर्ड में रखी गई हर चीज़ को देखा और पढ़ा। हर बयान और हर डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद, कोर्ट ने माना है कि आरोपी व्यक्ति केजरीवाल के खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।”
जैन ने आगे कहा, “मैं हर बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि चार्ज लगाने के स्टेज पर कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने सेक्शन 306(4) के तहत रिकॉर्ड किया गया एक कन्फेशनल स्टेटमेंट मांगा था। जांच अधिकारी ने कहा था कि यह उनके पास नहीं है। कोर्ट ने नोट किया कि स्टेटमेंट सीलबंद लिफाफे में था, जिसकी एक कॉपी उन्हें दी गई थी। वह स्टेटमेंट कभी भी चार्जशीट में पेश नहीं किया गया।”