Bangladesh Chinmoy Krishna Das Bail : बांग्लादेश की एक अदालत ने हिंदू संत और इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। खबरों के अनुसार, देश के चटगाँव अदालत ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई में भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के वकील अपूर्व भट्टाचार्य और 10 अन्य लोग भिक्षु का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत में उपस्थित हुए थे।
पढ़ें :- Justin Trudeau Resignation : कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा, जाने कौन हो सकता है दावेदार?
चिन्मय कृष्ण दास को सुनवाई के लिए अदालत नहीं लाया गया और वह ऑनलाइन माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। इस्कॉन के सदस्य रह चुके दास को 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।
मेट्रोपोलिटन लोक अभियोजक एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लगभग 30 मिनट बाद चटगाँव मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत अनुरोध को खारिज कर दिया।
चिन्मय कृष्ण दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत संगठन के प्रवक्ता दास की जमानत याचिका 26 नवंबर को चटगांव के छठवें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम ने खारिज कर दी थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस निर्णय से हिंदू समुदाय के लोग नाराज हो गए और उन्होंने अदालत के बाहर जेल वैन के चारों ओर विरोध प्रदर्शन किया जिसके परिणामस्वरूप हिंसक झड़पें हुईं और इस दौरान वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की मौत हो गई थी।