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Paytm को तगड़ा झटका, RBI का पेटीएम पर बड़ा एक्शन, नए कस्टमर जोड़ने पर प्रतिबंध

By प्रिन्सी साहू 
Updated Date

आरबीआई बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने बुधवार को पेटीएम पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने पेटीएम पर नए कस्टमर जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि बैंक कई सारे नियमों का उल्लघंन कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट मैं ये खुलासा हुआ है। इस प्रतिबंध के बाद कस्टमर अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी कस्टमर से पैसा जमा नहीं करवाए।

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आरबीआई ने पेटीएम कंपनी को तगड़ा झटका दे दिया है।आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी कस्टमर के खाते में पैसा जमा करने या टॉप-अप करने पर रोक लगा दी है। साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट और फॉस्टैग में भी पैसा जमा करने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई के इस कदम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कामकाज पूरी तरह ठप्प होने जा रहा है। आरबीआई ने पीपीबीएल के खिलाफ यह कदम एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की कंपलायंस वेलीडेशन रिपोर्ट के आधार पर उठाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूदा कस्टमर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं।

इससे पहले आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए अकाउंट खोलने से रोक दिया था। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।

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