रामपुर। यूपी के रामपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा (Former MP and film actress Jayaprada) को आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Violation) के एक और मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जया प्रदा (Jayaprada) भी कोर्ट में मौजूद रहीं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Violation) का यह मामला लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि अचार संहिता के चलते उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया है। जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन मामले में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए बरी कर दिया है।
इससे पहले एक और आचार संहिता उल्लंघन केस (Code of Conduct Violation Case) में वो बरी हो चुकीं हैं। केमरी थाने में 2019 में ही सपा नेता आजम खां (SP leader Azam Khan) के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में उनपर मामला दर्ज हुआ था। इसमें कोर्ट ने गवाह के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। जिसके बाद दूसरे आचार संहिता उल्लंघन मामले (Code of Conduct Violation Case) में जया प्रदा (Jayaprada) को राहत दी ही।