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समीर वानखेड़े को Bombay High Court से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देना होगा नोटिस

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। Drugs on cruise ship case:  नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से राहत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा है कि यदि समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें तीन दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।

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बॉम्‍बे हाई कोर्ट में महाराष्‍ट्र सरकार के वकील ने कहा कि जैसा कि यह मामला भ्रष्‍टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत है। अगर इस अधिनियम के तहत केस दर्ज होता है तो हम 72 घंटे पहले नोटिस देंगे।

NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Zonal Director Sameer Wankhede) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)  में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया था कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो यह CBI को सौंपी जाए। यह याचिका मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ थी। वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की है।

बता दें कि समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede)  पर ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर शेल ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए थे। कहा था कि शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए शाहरुख से पैसों की डिमांड की जा रही थी, जिसमें NCB के कुछ अफसर और किरण गोसावी शामिल था। प्रभाकर किरण गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। बता दें कि किरण गोसावी को आज एक धोखाधड़ी के मामले में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

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