Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में ED ने दाखिल की चार्जशीट, आप विधायक अमानतुल्ला खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में ED ने दाखिल की चार्जशीट, आप विधायक अमानतुल्ला खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board)  में कमर्चारियों की भर्ती में अनियमित्ताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग  मामले (Money Laundering Cases) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि यह मामला आप विधायक अमानतुल्ला खान (AAP MLA Amanatullah Khan) से जुड़ा है। चार्जशीट में कुल पांच संस्थाओं का नाम दिया गया है। जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर (Zeeshan Haider) , दाउद नासिर (Dawood Nasir) और जावेद इमाम सिद्दीकी (Javed Imam Siddiqui) शामिल हैं।

पढ़ें :- नरेंद्र मोदी पीएम नहीं, 21वीं सदी के राजा हैं, जिनको कैबिनेट, संसद और संविधान से नहीं है मतलब : राहुल गांधी

जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने नवंबर 2023 में कुछ के अलावा गिरफ्तार किया था। दिल्ली विधानसभा में ओखला निर्वाचन क्षेत्र (Okhla Constituency) का प्रतिनिधित्व करने वाले 49 वर्षीय विधायक खान को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी के बाद दावा किया था कि आम आदमी पार्टी विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board)  में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के लिए मोटा पैसा लिया था। इसे निवेश किया गया था। अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी गई थी।

जानें जानें क्या है पूरा मामला?

अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board)  के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board)  के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था। इसके अलावा, अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board)  की कई संपत्तियों को किराये पर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बोर्ड के धन का भी दुरुपयोग किया है, इसमें दिल्ली सरकार (Delhi Government) से मदद अनुदान शामिल है।

पढ़ें :- Breaking News-सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कर सकता है विचार ,अगली सुनवाई 7 मई को
Advertisement