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नए कानून के तहत न हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, Supreme Court में याचिका दायर

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission) में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) की नियुक्ति न होने दे।

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कांग्रेस नेता जया ठाकुर (Congress leader Jaya Thakur) की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। चुनाव आयोग (Election Commission)  में फिलहाल आयुक्तों के तीन पदों में से दो पद खाली हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) ही निर्वाचन आयोग (Election Commission)  में इकलौती सदस्य रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त (Election Commissioner)  पद से रिटायर हुए।

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