भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में आज शुक्रवार से बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीएनजी पंप पर भी गैस नहीं भरी जाएगी। जारी आदेश के अनुसार भाेपाल और इंदौर जिले में ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जायेगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होकर 29 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किए थे। उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
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इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना हेलमेट आए किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें, यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।