Delhi Pollution Control Rules: दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने गुरुवार (18 दिसंबर) से कई पाबंदियां लागू की हैं। जिसके तहत दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों पर वर्क फ्रॉम होम, कई तरह के वाहनों पर प्रतिबंध और बिना के PUC पेट्रोल न दिये जाने जैसे सख्त नियमों की घोषणा की गयी है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी उल्लंघन उन्हें भारी पड़ सकता है।
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दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गुरुवार (18 दिसंबर) से दिल्ली में काम करने वाले सभी प्राइवेट ऑफिसों में आधे से ज्यादा स्टाफ फिजिकली मौजूद नहीं हो सकता, बाकी को घर से काम करना होगा। ऑफिस आंशिक रूप से खुले रखने की इजाजत है। हालांकि, अस्पतालों में काम करने वाले, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, फायर डिपार्टमेंट और अन्य जरूरी सेवाएं जैसे इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस नियम में छूट दी गयी है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन सेवाएं भी शामिल हैं।
इसके अलावा, निर्माण कार्यों पर रोक से प्रभावित मजदूरों को 10 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि GRAP-IV लागू रहने तक मजदूरों को मुआवजा मिलेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। चेकिंग पॉइंट्स पर नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि गुरुवार से पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री ने बाहर से आने वालों से अपील की कि BS-6 मानक वाले वाहन ही लाएं।