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प्रियागोल्ड बिस्किट में जानवरों वाली भूसी, दूध में डिटर्जेंट, FSSAI का बड़ा एक्शन, 3 कंपनियों पर कार्रवाई

By Harsh 
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नई​ दिल्ली।  भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़े मामलों में तीन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मंजूरी दी है। इनमें प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने वाली सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी और UEIR ऑर्गेनिक फूड्स शामिल हैं। जांच के दौरान बिस्किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, दूध की गुणवत्ता और ऑर्गेनिक किशमिश में कीटनाशक अवशेषों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं।

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प्रियागोल्ड के बिस्किट बनाने में किस चीज के इस्तेमाल का आरोप?

सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई कारखाने में किए गए निरीक्षण के बाद हुई। FSSAI के मुताबिक, बिस्किट बनाने में पशु आहार के लिए इस्तेमाल होने वाली भूसी को कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने का मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य नियमों के पालन में भी कमियां पाई गईं। इन अनियमितताओं के बाद कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दे दी।

डोडला डेयरी के दूध में डिटर्जेंट या कास्टिक सोडा

FSSAI की कार्रवाई का सामना करने वाली दूसरी कंपनी डोडला डेयरी लिमिटेड है। इसके फुल क्रीम दूध के नमूने की जांच में गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलीं। प्राधिकरण के अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण में डिटर्जेंट या कास्टिक सोडा की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके अलावा दूध में मिल्क फैट की मात्रा भी निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम पाई गई। नमूने की जांच के नतीजों के आधार पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मंजूरी दी गई है।

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ऑर्गेनिक किशमिश में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक

तीसरा मामला UEIR ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनी की ऑर्गेनिक पीली किशमिश के नमूने में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए गए। रेफरल प्रयोगशाला की जांच में थियामेथॉक्सम और फ्लूओपाइराम से जुड़े अवशेषों की अधिक मात्रा की पुष्टि हुई। इसके बाद कंपनी के खिलाफ भी अभियोजन की मंजूरी दी गई।

तीन अन्य कंपनियों को भी नोटिस

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं के बीच FSSAI ने नरपधम फूड्स, सन रिजेज हेल्थ केयरर्स और मेसर्स शा कांतिलाल जयंतीलाल को भी नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई, भंडारण और लाइसेंस संबंधी नियमों के अनुपालन को लेकर हैं। प्राधिकरण की इन कार्रवाइयों के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उत्पादन के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन का मुद्दा फिर चर्चा में है।

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