देहरादून। उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं (Guest Teachers) को मातृत्व अवकाश मिलेगा। शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ (Guest Teachers Association) की ओर से पिछले काफी समय से अतिथि शिक्षिकाओं (Guest Teachers) को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) दिए जाने की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।
पढ़ें :- यूपी बोर्ड में माध्यमिक शिक्षकों को 30 जून तक देना होगा संपत्ति को देगा होगा ब्यौरा, तभी मिलेगा प्रमोशन
आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) के तहत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। शासन के आदेश के बाद शिक्षा महानिदेशालय (Directorate General of Education) की ओर से भी इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा (Director Secondary Education) और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।