Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कहा – सरेंडर करो

दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कहा – सरेंडर करो

By santosh singh 
Updated Date

प्रयागराज। दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर (Congress MP Rakesh Rathore) की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की। सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी व अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं, पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की। सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

पढ़ें :- त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, बोले- ये संग्रहालय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बनेगा सशक्त माध्यम

बता दें कि इसके पहले सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था। गौरतलब है कि दुष्कर्म मामले में सांसद को बीती 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था। वह सोमवार को कोतवाली नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करवा लिया।

Advertisement