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ये सभी बांग्लादेश के मैमेनसिंह, गाजीपुर और नोआगांव जिलों के निवासी थे। उन्हें महेंद्रगंज थाना (South West Garo Hills) को सौंप दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट आर.एम. कुर्बाह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश एकतरफा (एक्स-पार्टी) रूप में तुरंत प्रभावी किया गया है और आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
मेघालय में 2 महीने का नाइट कर्फ्यू
मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले (East Khasi Hills district of Meghalaya) में उपायुक्त ने 5 किलोमीटर की सीमा तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह आदेश 8 मई 2025 से अगले दो महीने तक हर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस कर्फ्यू का उल्लंघन (violation of curfew) करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के तहत हथियार लेकर चलना (carry weapons), समूह में एकत्र होना, और अवैध वस्तुएं लाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
असम के कछार जिले में भी कर्फ्यू
कछार जिले के उपायुक्त ने भी भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1 किलोमीटर के दायरे में सूर्यास्त से सूर्योदय तक कर्फ्यू (Curfew from sunset to sunrise) लगाने के आदेश जारी किए हैं।