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रिया चक्रवर्ती की बड़ी जीत, NDPS कोर्ट ने बैंक खाते अनफ्रीज करने का दिया आदेश

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड की दुनिया से एक खबर सामने आ रही है कि मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस (NDPS) अदालत ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty), उनके भाई शौविक और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के बैंक खातों को तुरंत प्रभाव से खोलने का आदेश दे दिया है।

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अदालत ने जब फैसला लिया तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जब जांच एजेंसी ने खातों को बंद किया था तो उस वक्त कानूनी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया था। कोर्ट ने साफ किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F के तहत, किसी भी संपत्तियों को फ्रीज करने के बाद उसके 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी से इसकी पुष्टि कराना बेहद जरूरी होता है, और इस मामलें में यह काम नहीं किया गया था।

जानकारी के लिए बता दें कि इन खातों को साल 2020 में ही बंद कर दिया गया था, जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ड्रग्स मामले की जांच शुरू हुई थी। खातों के बंद होने के कारण अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में लगभग चार वर्षों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

विशेष न्यायाधीश ने अभिनेत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जब्ती की कानूनी कार्रवाई में कार्य विधी संबंधी खामियां थी, इसलिए इन खातों को अब और अधिक समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद अब रिया और उनका परिवार उनके बैंक खातों से सामान्य रूप से लेनदेन कर पाएंगे।

रिपोर्ट: सुशील कुमार साह

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