नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)14 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। फिलहाल मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) शराब घोटाले (Liquor Scam) के मामले में 22 मार्च तक ईडी के रिमांड पर हैं। ऐसे में अगर ईडी (ED) को सिसोदिया की रिमांड नहीं भी मिलती है तो उन्हें दोबारा तिहाड़ भेजा जाएगा।
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सीबीआई (CBI) की तरफ से दर्ज किए गए मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) बढ़ाई गई है। बता दें कि शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सीबीआई (CBI) ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कई दिनों तक सीबीआई (CBI) ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और बाद में कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)1 में भेज दिया था। इसके बाद शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों (Money Laundering Cases) की जांच कर रही ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है। आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ((CBI) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक पखवाड़े बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) का बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया गया है, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।
लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) की ओर से 14 मार्च को जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार आतिशी को पत्र जारी होने के आठ दिन के अंदर इसे अपनी स्वीकृति देने को कहा गया है। सिसोदिया मथुरा रोड पर एबी-17 बंगले में रहते थे, जिसमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहा करती थीं। आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में यह बंगला सिसोदिया को आवंटित किया गया था।