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MIB Advisory : मोदी सरकार ने मीडिया के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा- रक्षा अभियानों की न करें लाइव कवरेज

By संतोष सिंह 
Updated Date

MIB Advisory : केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी (Advisory Issued) की है। इसमें मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण नहीं करने का आदेश दिया है। यह एडवाइजरी पहलगाम आतंकवादी हमले (Pahalgam Terrorist Attack)  के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जारी की गई है। इसमें 8 निर्देश दिए गए हैं, आइये एक-एक करके सबके बारे में जानते हैं।

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पहलगाम आतंकी हमले के 4 दिन बाद एडवाइजरी जारी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के 4 दिन बाद एडवाइजरी जारी (Advisory Issued)  की है। इसमें भारत की मौजूदा स्थिति और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल देखते हुए देशहित में मीडिया चैनलों को लाइव कवरेज के दौरान सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने के लिए 8 निर्देश दिए। नीचे सभी 8 नियमों के बारे में पढ़ें।

1. राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसियां और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें और रक्षा और अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करने समय कानून और नियमों का सख्ती से पालन करें।

2. खासतौर पर रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से जुड़ी किसी भी तरह का लाइव कवरेज या सूत्रों के आधारित जानकारी जैसी चीजें पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। संवेदनशील जानकारियों का समय से पहले खुलासा करने से खतरा हो सकता है।

3. पिछले घटनाक्रमों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित रिपोर्टिंग की वजह से राष्ट्रीय हितों के खिलाफ प्रभाव पड़ा था।

4. मीडिया चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्सनल यूजर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में कानूनी दायित्वों के अलावा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने कवरेज से अभियानों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न करें।

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5. मंत्रालय पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) को पालन करने की सलाह दे चुका है। इसके तहत कोई भी कार्यक्रम केबल सेवा में टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज शामिल हो।

6. ऐसे प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन माना जाता है और इसके तहत कार्वाई के लिए उत्तरदायी है। सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव कवरेज न करें।

7. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वह सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग जारी रखें और राष्ट्र सेवा में मानकों को बनाए रखें।

8. यह आदेश मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

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