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मुस्लिम पक्ष ने कहा- Gyanvapi Mosque परिसर 1991 के पूजा स्थल क़ानून के अंतर्गत आता है, जाएंगे हाईकोर्ट

By संतोष सिंह 
Updated Date

Gyanvapi-Shrungar Gauri Case : ज्ञानवापी मस्जिद- श्रंगार गौरी मंदिर मामले में सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत (Varanasi District Court) ने हिंदू पक्ष की याचिका को जायज ठहराते हुए मामले को सुनवाई को योग्य माना है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्ष वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court)  के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा।

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बता दें कि वाराणसी की डिस्ट्रक्ट कोर्ट (Varanasi District Court) ने पांच महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Premises) में श्रंगार गौरी चबूतरे की पूजा (Shrungar Gauri  platform) करने की याचिका को जायज माना था। वाराणसी की कोर्ट ने इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई करने की तारीख दी थी। वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court)  के फैसले पर मस्जिद पक्ष को क्या आपत्ति है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने मस्जिद कमेटी के मुख्य वकील से बात की।

ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी (Gyanvapi Masjid Arrangement Committee) के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि ये जजमेंट पूरी तरह से गलत है। हमारी आपत्ति मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर है। कोर्ट का ये कहना कि मस्जिद संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति (Mosque Property Waqf Property) नहीं है ये पूरी तरह से गलत है। 1936 को दीन मोहम्मद केस (Deen Mohammed Case) में हाईकोर्ट ने माना है कि ये वक़्फ़ संपत्ति है। सोमवार का निर्णय हाईकोर्ट के पुराने निर्णय के ख़िलाफ है। ये पूरा मस्जिद परिसर 1991 के पूजा स्थल क़ानून के अंतर्गत आता है। इन दो बिंदुओं को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे।

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