NEET PG Reservations 2022: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज NEET PG काउंसिलिंग पर बड़ा फैसला दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG काउंसलिंग के लिए अनुमति दे दी है। लगभग 27% आरक्षण का लाभ ओबीसी छात्रों को मिलेगा। इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की आय सीमा लागू होगी। केंद्र ने 27% OBC और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच ने की।
पढ़ें :- NADA ने बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए किया सस्पेंड, सामने आई ये बड़ी वजह
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट NEET PG के लिए काउंसलिंग राउंड में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर मामले की सुनवाई के लिए केंद्र के तत्काल अनुरोध के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा एक तत्काल सूची मांगी गई थी जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने मंजूरी दे दी थी।