नई दिल्ली। सिविल कोर्ट सादाबाद (Civil Court Saadabad) के अधिवक्ता सुनील कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भगवा ध्वज (Saffron Flag) को प्रणाम करने के तरीके को अनुचित बताया है। उन्होंने इस संबंध में सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwa) को कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा है।
पढ़ें :- त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, बोले- ये संग्रहालय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बनेगा सशक्त माध्यम
नोटिस में कहा गया है कि जिस तरह से संघ की शाखाओं में आपके और संघ के पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों द्वारा परम पवित्र भगवा ध्वज को प्रणाम किया जाता है, वह तरीका अनुचित है। भगवा ध्वज सनातन, हिंदू संस्कृति और धर्म का शाश्वत प्रतीक है। सनातन परंपरा (Sanatan Tradition) के अनुसार प्रणाम दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है, न कि एक हाथ से। सनातन के अनुसार गुरु को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, न कि एक हाथ से। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने 60 दिन के अंदर कानूनी नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण लेने की बात कही है।