नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को बरकरार रखा है। अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था। गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी ओर से हाईकोर्ट के आदेश में कोई दखल देने से साफ इनकार किया।
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जस्टिस सुंदरेश ने अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट (Trial Court) पर यकीन कीजिए। मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए। अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अब्दुल्ला आजम खान की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस केस में पूरा ट्रायल हो चुका है। अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) से जुड़े फर्जी दस्तावेज मामले में 9 सितंबर 2021 को आरोप तय किए गए थे। इस मामले में रामपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
एफआईआर में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पासपोर्ट बनवाया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है, जबकि स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है। दो पैन कार्ड मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) ने अब्दुल्ला आजम खान को झटका दिया था। अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam )ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) में चल रहे ट्रायल में संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया था।