Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने SC/ST आरक्षण पर 6/1 से सुनाया बड़ा फैसला, बनाई जा सकती है सब-कैटेगरी

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने SC/ST आरक्षण पर 6/1 से सुनाया बड़ा फैसला, बनाई जा सकती है सब-कैटेगरी

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बनाई जा सकती है।

पढ़ें :- UP Rain Alert : यूपी के इन जिलों में होगी मूसलाधार बारिश , 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench) ने 6/1 से ये फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) सहित 6 जजों ने इस पर समर्थन दिखाया, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत रहीं।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले ने 2004 में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   ने कहा था कि एसी/एसटी (SC/ST) जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती।

Advertisement