नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा (NEET-PG 2024 Examination) को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।
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यह एक आदर्श दुनिया नहीं है, हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं : पीठ
वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) की पीठ ने कहा कि हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं? संजय हेगड़े, आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं।
जानें याचिका में क्या कहा गया था?
मालूम हो कि याचिका में दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसमें कहा गया कि परीक्षा संबंधी शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे और विशिष्ट केंद्र आठ अगस्त को घोषित किए जाएंगे। मालूम हो कि यह परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होनी थी। कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने इसे ‘एहतियाती उपाय’ के रूप में स्थगित कर दिया था।