Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम आदेश : कोरोना से मृत परिजनों की मुआवजा राशि खुद तय करें सरकार

उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम आदेश : कोरोना से मृत परिजनों की मुआवजा राशि खुद तय करें सरकार

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोरोना से हुई मौत मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र मुआवजा राशि तय कर छह हफ्तों के भीतर राज्य सरकारों को निर्देश दे। इसके साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए।

पढ़ें :- बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने पर बोलीं साक्षी मलिक-क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमज़ोर होती है?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, केंद्र सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि, ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को चार-चार लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से यह भी कहा कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाए, जिससे कम से कम ही सही, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे, जो प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए।
कोरोना मृतकों के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत चार लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।

Advertisement