India-US Trade Deal : अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफको हटा दिया है। जिसके बाद अब भारत पर 18 प्रतिशत लागू होगा। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर लगाए कुल 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के मुताबिक संशोधित 18 प्रतिशत टैरिफ व्यवस्था 7 फरवरी 2026 से लागू होगी।
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भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत आयात शुल्क अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ सूची में शामिल भारत से जुड़े विशेष कोड और प्रावधान भी हटा दिए गए हैं, जिनके तहत यह अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा था। यह आदेश भारतीय समयानुसार, आज सुबह 10:30 बजे से प्रभावी होगा। इसके बाद भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त एड-वेलोरम ड्यूटी लागू नहीं होगी। यह आदेश उन सभी वस्तुओं पर लागू होगा, जो 7 फरवरी 2026 को या उसके बाद अमेरिका में खपत के लिए पहुंचेंगी या वेयरहाउस से निकाली जाएंगी।
व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार, “8 मार्च, 2022 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 (यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के रूसी संघ के लगातार प्रयासों के संबंध में कुछ आयात और नए निवेशों पर रोक) ने 15 अप्रैल, 2021 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14024 (रूसी संघ की सरकार की कुछ हानिकारक विदेशी गतिविधियों के संबंध में संपत्ति को ब्लॉक करना) में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे का विस्तार किया, जिसमें रूसी संघ की सरकार द्वारा यूक्रेन के खिलाफ की गई कार्रवाइयों को शामिल किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए उस असामान्य और असाधारण खतरे से निपटने के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 ने, अन्य बातों के अलावा, रूसी संघ मूल के कुछ उत्पादों, जिसमें कच्चा तेल; पेट्रोलियम; और पेट्रोलियम ईंधन, तेल, और उनके डिस्टिलेशन उत्पादों का संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात प्रतिबंधित कर दिया।”
राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले जारी बयान में कहा गया है- “6 अगस्त, 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 (रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों से निपटना) में, मैंने पाया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल जारी है और रूसी संघ की सरकार की कार्रवाइयां और नीतियां संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा बनी हुई हैं। उस खतरे से निपटने के लिए, मैंने तय किया कि भारत से आने वाली वस्तुओं के आयात पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी दर लगाना आवश्यक और उचित था, जो उस समय सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ का तेल आयात कर रहा था।”
“मुझे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के भारत के प्रयासों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें मिली हैं। विशेष रूप से, भारत ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ का तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है, यह बताया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा, और हाल ही में अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की है।”
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“इन अधिकारियों द्वारा मुझे दी गई जानकारी और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, अन्य बातों के अलावा, मैंने तय किया है कि भारत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसलिए, मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 के तहत भारत से आने वाली चीज़ों के इंपोर्ट पर लगाए गए एडिशनल एड वैलोरम ड्यूटी रेट को खत्म करने का फैसला किया है। मेरे विचार से, यह बदलाव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 में घोषित नेशनल इमरजेंसी से निपटने के लिए ज़रूरी और सही है।”
आदेश में आगे कहा गया- “7 फरवरी, 2026 को सुबह 12:01 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम से, उपभोग के लिए लाए गए सामानों, या वेयरहाउस से उपभोग के लिए निकाले गए सामानों के संबंध में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात किए गए भारत के उत्पादों पर अब कार्यकारी आदेश 14329 के तहत लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त एड वैलोरम शुल्क नहीं लगेगा। तदनुसार, 7 फरवरी, 2026 को सुबह 12:01 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम से, हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स के अध्याय 99 के सबचैप्टर III के U.S. नोट 2 के हेडिंग 9903.01.84 से 9903.01.89 और सबडिवीजन (z) को इसके द्वारा समाप्त किया जाता है। यदि इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए एकत्र किए गए शुल्कों की वापसी की आवश्यकता होती है, तो रिफंड लागू कानून और U.S. कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की ऐसी रिफंड के लिए मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किए जाएंगे।”