1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. India-US Trade Deal पर ब्रेक! अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से सुनाया फैसला, पीठ ने कहा कि IEEPA के तहत लगाए गए ड्रग ट्रैफिकिंग और अन्य टैरिफ हैं अवैध

India-US Trade Deal पर ब्रेक! अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से सुनाया फैसला, पीठ ने कहा कि IEEPA के तहत लगाए गए ड्रग ट्रैफिकिंग और अन्य टैरिफ हैं अवैध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की टैरिफ नीति (Tariff Policy) को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले सप्ताह दोनों देशों के बीच इसको लेकर होने वाली बातचीत स्थगित कर दी गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की टैरिफ नीति (Tariff Policy) को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले सप्ताह दोनों देशों के बीच इसको लेकर होने वाली बातचीत स्थगित कर दी गई है। बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)  की टैरिफ नीति (Tariff Policy)  को खारिज कर दिया था। यह डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)  के लिए एक बड़ा झटका था।

पढ़ें :- ममता बनर्जी ने EC पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- SIR के दौरान भाजपा की मदद के लिए काटे गए मतदाताओं के नाम

इस बीच डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक दूसरे कानून के तहत पहले 10 फीसदी और फिर उसे बढ़ाकर 15 फीसदी टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इधर, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील पर सहमति बन चुकी है। इसके तहत अमेरिका द्वारा भारत के प्रोडक्ट पर 18 फीसदी टैरिफ लगाने की बात सामने आई थी, लेकिन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court)  के फैसले से अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है। संभवतः इसी कारण अगले सप्ताह ट्रेड डील पर होने वाली वार्ता स्थगित कर दी गई है।

कल निर्धारित की थी बैठक

यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) की व्यापक टैरिफ नीति को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि IEEPA के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल और ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े टैरिफ अवैध हैं। यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इन टैरिफ से अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर भारी ड्यूटी लगाई थी।

ट्रंप ने की जवाबी कार्रवाई

पढ़ें :- 'अगर ईरान ने अटैक किया तो हम ऐसा जोरदार हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया...' ट्रंप ने दी चेतावनी

कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की। शुक्रवार को उन्होंने एक नए आदेश से सभी देशों पर 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाया, जो 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए प्रभावी होना था, लेकिन, शनिवार को उन्होंने इसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया, जो इस कानून के तहत अधिकतम सीमा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह उन देशों के खिलाफ है जो दशकों से अमेरिका का ‘शोषण’ कर रहे हैं। हालांकि, यह टैरिफ सेक्शन 122 जैसे अन्य प्रावधानों के तहत लगाए गए हैं, जो पहले वाले IEEPA टैरिफ से अलग हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...