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यूपीः अब घर में बिना लाइसेंस नहीं रख पाएंगे ज्यादा शराब, देनी होगी इतनी सिक्योरिटी

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आबकारी नीति को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत यूपी सरकार ने निजी प्रयोग या पर्सनल बार के लिए भी निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने पर लाइसेंस लेने का प्रावधान कर दिया गया है।

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आबकारी विभाग के नए नियमों के मुताबिक, अगर आप घर में 16 बोतल से अधिक शराब रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12 हजार की कीमत चुकानी होगी।

यही नहीं 51 हजार आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। अबकारी के नई नीति मेंदेसी व अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। जबकि बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई गई है।

वहीं पहली अप्रैल से अंग्रेजी शराब महंगी हो जाएगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार अंग्रेजी शराब के लोकप्रिय ब्रांड के क्वार्टर पर लगभग पांच रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा देसी शराब अब दूध व जूस की ही तरह टेट्रा पैक (मोटे कागज की पैकिंग) में भी बिकेगी। प्रदेश सरकार ने हालांकि देसी शराब के अधिकतम विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है मगर टेट्रा पैक में देसी शराब का पउवा अब 85 रूपये का मिलेगा।

 

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