लखनऊ । उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्राविधानों के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग में अध्यक्ष का 01 पद रिक्त है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा सहित 10 दिसम्बर 2025 सायं 06:00 बजे तक आवेदन भेज सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी (Special Secretary Girijesh Kumar Tyagi) द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के नाम से भेजें। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की पठनीय एवं स्वप्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी हैं।
अध्यक्ष पद की कार्यावधि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, निर्धारित है। पद हेतु न्यूनतम अर्हताओं में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी, अथवा किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति, अथवा विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य तथा कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।
अध्यक्ष पद के लिए 1,75,000 रुपए मासिक वेतन तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सभी भत्ते देय होंगे। पद से संबंधित विस्तृत अर्हताएं, कार्यावधि, परिलब्धियां तथा आवेदन पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।