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आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत,सजा को किया निलंबित, जमानत अर्जी की मंजूर

By santosh singh 
Updated Date

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों की सजा को निलंबित करते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने अपनी याचिकाओं के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसमें दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया था।

हाईकोर्ट ने आजम और अब्दुल्लाह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और सजा को निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को नामंजूर कर दिया है। इस मामले में आजम खान (Azam Khan) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Advocate Abhishek Manu Singhvi) , एनआई जाफरी (NI Jafri) और अधिवक्ता शाश्वत आनंद (Advocate Shashwat Anand) ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने दलीलें पेश कीं।

अभियोजन के अनुसार, आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड बनवाने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप है। यह भी आरोप है कि चुनावी नामांकन पत्रों में कथित तौर पर दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले, 14 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के मामलों को डॉ. तंजीम फातिमा (Dr. Tanzim Fatima) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका से संबद्ध करने का निर्देश दिया था।

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