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Jacqueline Fernandez को बड़ी राहत,अब विदेश जाने से पहले नहीं लेनी होगी कोर्ट से अनुमति

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) का नाम सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में लगातार घसीटा जा रहा है, लेकिन अब कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez)  को बड़ी राहत दे दी है। सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar)  से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases)  में जैकलीन फर्नाडीज (Jacqueline Fernandez)   को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने जैकलीन की जमानत की शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया और कहा कि उनको देश छोड़ने से 3 दिन पहले कोर्ट और ईडी (ED)को इस बात की सूचना देनी होगी।

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बिना अनुमति के जा सकेंगी

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स को बार-बार विदेश जाने से पहले अनुमति लेना बोझिल सा हो जाता है, ऐसे में पेशवर शख्स की आजीविका पर भी असर पड़ता है। इसके चलते उसकी आजीविका खोने का खतरा रहता है। इस आधार पर जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez)  को छूट दी जा रही है कि उन्हें विदेश जाने से तीन दिन पहले कोर्ट और ईडी को सूचित करना होगा। यानि अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez)   को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases)   में कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वो कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी।

यह जानकारियां देना होगा अनिवार्य

कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को अपनी यात्रा का विवरण देना अनिवार्य होगा। इस दौरान जैकलीन इन बातों का ब्यौरा देंगी कि वह किस देश में जा रही हैं, उनको वहां कितने दिन के लिए रहना होगा और वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा। बता दें कि कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया।

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ऐसे मिलेगा पासपोर्ट
बता दें कि एक बार जब जैकलीन फर्नांडीज(Jacqueline Fernandez)  विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट (FD)रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा। जब वह विदेश से लौटेगी तो एफडीआर (FDR)रजारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस सौंप दिया जाएगा।

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