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बॉम्बे हाईकोर्ट ने जया शेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन की आजीवन कारावास सजा को निलंबित करते हुए जमानत दी

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को 2001 में मुंबई में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या (Murder of Hotelier Jaya Shetty) के सिलसिले में गैंगस्टर छोटा राजन (Gangster Chhota Rajan) की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया और उसी मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे (Justices Revati Mohite Dere) और पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत के लिए ₹1 लाख का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। हालांकि, छोटा राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा।

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मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court)  में अपील दायर की थी। गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और अंतरिम जमानत दी जाए।

जया शेट्टी कौन थी?

मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल (Golden Crown Hotel) की मालिक जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन (Gangster Chhota Rajan) के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जांच से पता चला है कि जया शेट्टी को छोटा राजन (Gangster Chhota Rajan) गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए कॉल आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या (Murder of Veteran Crime Reporter J Dey) के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar jail) में बंद है।

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