नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने ट्रेन टिकट कैंसिल (Train Ticket Cancellation) करने के नियम बदल गए हैं। अगर आप गाड़ी छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50 फीसदी पैसा कटेगा, जबकि 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25 फीसदी कटौती होगी। 72 घंटे से पहले कैंसिल करने पर पुराने नियम के अनुसार सामान्य रिफंड मिलेगा। इसके अलावा अब ऑफलाइन टिकट कहीं से भी कैंसिल कराया जा सकता है, पहले यह सुविधा सिर्फ टर्मिनेट स्टेशन पर होती थी। साथ ही, आप अपनी यात्रा की डिटेल गाड़ी छूटने से 30 मिनट पहले तक अपडेट कर सकते हैं। 1 से 15 अप्रैल के बीच ये सभी बदलाव हो जाएंगे।
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- Breaking News : अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट किया कैंसिल तो नहीं मिलेगा कोई रिफंड, सरकार ने बदल दिया रिफंड का पूरा नियम
Breaking News : अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट किया कैंसिल तो नहीं मिलेगा कोई रिफंड, सरकार ने बदल दिया रिफंड का पूरा नियम
By संतोष सिंह
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