Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ ‘मोहरा’ है : राहुल गांधी

लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ ‘मोहरा’ है : राहुल गांधी

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रत्याशी की जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को हुई गिनती में ‘आप’ को मेयर चुनाव (Mayor Election) में विजयी घोषित किया गया। ऐसे में AAP के उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह (Returning Officer Anil Masih) को धांधली का दोषी मानते हुए उन्हें अवमानना का नोटिस दिया है।

पढ़ें :- Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने जानिए किन शर्तों पर दी सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) ने एक्स पोस्ट चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ ‘मोहरा’ है, पीछे मोदी का ‘चेहरा’ है।

पढ़ें :- Chandigarh Loksbha Election 2024 : बसपा ने होशियारपुर से एडवोकेट रंजीत कुमार को बनाया उम्मीदवार

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर  सुप्रीम कोर्ट ने  सुनाया ऐतिहासिक फैसला 

चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू

पढ़ें :- जयराम रमेश ,बोले- मोदी जी बयानबाज़ी छोड़िए, अप-टू-डेट सामाजिक-आर्थिक जनगणना पर अब तक अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी?

बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पहले तो महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की। इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को इस अदालत के समक्ष झूठ कहा। इससे पहले अदालत ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की। इसके बाद SC ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने कहा कि निशान लगे बैलेट पेपर गिने जाएंगे जिसके बाद विजेता का नाम घोषित होगा। वहीं कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है।

INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर कुलदीप कुमार को बहुत-बहुत बधाई : अरविंद केजरीवाल

पढ़ें :- Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, एक जून तक मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।

सत्य की जीत हुई-मान : भगवंत मान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी जताई। मान ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई…चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं… पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजेआई ने आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया… लोकतंत्र की इस महान जीत पर चंडीगढ़वासियों को बहुत-बहुत बधाई…

पढ़ें :- क्या देश में आपातकाल लगा दें? केजरीवाल के खिलाफ PIL पर भड़का HC, याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

मेयर चुनाव में क्या हुआ था?

बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव  में कांग्रेस-आप गठबंधन के पास कुल 20 वोट और भाजपा के पास 16 वोट थे। संख्या बल देखें तो आप और कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड यानी अमान्य करार दिया था और बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया था। इस पर काफी बवाल कटा।एक वीडियो भी शेयर किया गया और इसके आधार पर आरोप लगाया जा रहा था कि ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की।

नए सिरे से चुनाव की मांग

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि मसीह ने कल जो बयान दिया था वह गलत था। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बेंच से कहा कि कृपया धारा 38(3) देखें, स्पष्ट तौर पर नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए। याचिका में भी यही मांग की गई है। मनिंदर सिंह हाल ही में इस्तीफा देने वाले मेयर मनोज सोनकर की तरफ से कोर्ट में दलीले दे रहे हैं।

Advertisement