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हरिद्वार में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद और एक लाख रूपये जुर्माना

By Sushil Sah 
Updated Date

हरिद्वार। छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को POCSO कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (life imprisonment) और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान के मुताबिक, यह घटना 9 फरवरी 2024 की शाम करीब साढ़े चार बजे की है।

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आदेश चन्द चौहान ने बताया,  जब छह वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपित उसे कोई चीज देने के बहाने अपनी कुटिया में ले गया और वही पर उस मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस गंदी घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर गई और अपनी मां को सारी बात बताई। बच्ची की गंभीर हालत और डर को देखते हुए मां ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कनखल थाना पुलिस इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। जिसके बाद बच्ची ने पुलिस को भी पूरी घटना की बताई। सूत्रों के मुताबिक, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन बच्ची की माता ने आरोपित तीन नंबर कुआं निवासी सीताराम उर्फ रामदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसी दिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

कुटिया हड़पने के आरोप को न्यायालय ने नकारा

इस मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए और वहीं, आरोपित ने खुद को संन्यासी बताया और दावा किया कि उसकी कुटिया को हड़पने के लिए उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया और उम्रकैद के साथ—साथ जुर्माने की भी सजा सुनाई।

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