हरिद्वार। छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को POCSO कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (life imprisonment) और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान के मुताबिक, यह घटना 9 फरवरी 2024 की
