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महाराष्ट्र के अमरावती में आनंद मठ आश्रम के प्रमुख पर दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज, पुलिस कर रही जांच

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में चांदूर रेलवे स्थित प्रसिद्ध आनंद मठ आश्रम के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु दत्तगिरी गुरु जयरामजी महाराज के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी महाराज फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही हैं।

By Sushil Sah 
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अमरावती। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में चांदूर रेलवे स्थित प्रसिद्ध आनंद मठ आश्रम के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु दत्तगिरी गुरु जयरामजी महाराज के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी महाराज फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही हैं।

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10 साल तक यौन और आर्थिक शोषण का आरोप

स्थानीय पुलिस को दी हुई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह पहली बार वर्ष 2014 में एक कार्यक्रम के दौरान इस आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आई थी। उसके बाद साल 2016 से वह इसी आश्रम में रहने लगी। पीड़िता का दावा है कि जब वह नाबालिग थी, तभी से आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा ​पीड़िता ने बताया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उसका न केवल शारीरिक और मानसिक शोषण करने के साथ—साथ आर्थिक रूप से भी उसे प्रताड़ित किया गया।

पति से तलाक दिलवाया, फिर आश्रम से निकाला

आपको बता दें कि पीड़िता शादीशुदा है। इसके बावजूद भी आरोपी महाराज उसे लगातार परेशान करता रहा और उसे अपने पति से तलाक लेने के लिए भड़काया। तलाक होने के बाद उसे आनंद मठ में पत्नी की तरह रखा गया। आरोपी ने श्रद्धालुओं से पैसे एकत्र करने के काम में भी उसका इस्तेमाल किया और उन पैसों को अपने निजी खर्चों पर उड़ाया। फिलहाल आरोप है कि कुछ समय बाद महिला को मठ से बाहर निकाल दिया गया। जब वह दोबारा वहां पहुंची, तो श्रद्धालुओं के सामने उसका अपमान किया गया। इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया।

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पुलिस ने दर्ज की गंभीर धाराएं

आपको बता दें कि स्थानीय रेलवे पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक ‘सुरेश मस्के’ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी ‘दत्तगिरी गुरु जयरामजी महाराज’ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2) के तहत दुष्कर्म, धारा 351(2) के तहत आपराधिक धमकी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आरोपी की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

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