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Nasha mukt karnataka : कर्नाटक में गुटखा-तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला प्रतिबंधित , अधिसूचना जारी

कांग्रेस सरकार ने जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अब एक साल तक गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में कड़ाई से इसका पालन करने के लिए कर्नाटक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश जारी किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Nasha mukt karnataka : कांग्रेस सरकार ने जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अब एक साल तक गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में कड़ाई से इसका पालन करने के लिए
कर्नाटक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश जारी किया है। इस संबंध में अधिसूचना जुलाई में जारी की गई थी।

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परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक, अब राज्य में तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटखा (Nicotine-containing gutkha) और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल प्रतिबंध रहेगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जून में प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया था। अधिसूचना में विशेष रूप से गुटखा और पान मसाला शामिल है, जिनमें तंबाकू और निकोटीन एक घटक ( Nicotine component ) के रूप में मौजूद होते हैं। इनको पाउच, थैली, पैकेज या कंटेनर में पैक किया जाता है, या किसी अन्य नाम से बेचा जाता है।

जून में बेंगलुरु के कांतीरवा स्टेडियम में आयोजित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RGUHS) के 31वें स्थापना दिवस समारोह और ‘नशा मुक्त भारत सम्मेलन’ में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Chief Minister DK Shivakumar) ने संकेत दिया था कि वह जल्द कड़े कदम उठाएंगे।

 

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