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Haryana Nuh Violence: नूंह में बुलडोजर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

By शिव मौर्या 
Updated Date

Haryana Nuh Violence: नूंह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाए गए लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, सरकार की तरफ से नूंह में लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा था। नूंह के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं।

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बता दें कि, नूंह में पिछले चार दिनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में 753 से ज्यादा घर दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। इसके अलावा 56 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 147 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कर्फ्यू में दी गई ढील
नूंह में हिंसा के बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब वहां पर कर्फ्यू में ढील देने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को प्रशासन ने सरकारी ऑफिस, बैंक-एटीएम खुलने की छूट दे दी है। हालांकि, बैंक और ATM सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही खुलेंगे। कर्फ्यू में छूट का समय अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी ऑफिस या बैंक-एटीएम जाने के लिए लोग पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं।

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