नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Former Jharkhand Chief Minister Madhu Koda) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय के बाद, कोड़ा अब झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election) नहीं लड़ सकेंगे।
पढ़ें :- कार ने SUV रोकी, बाइक सवारो ने गोली बरसाई, सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या की साजिश कैसे रची गई!
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए मधु कोड़ा (Madhu Koda) की याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि वे ‘अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ (2023) के मामले से सहमत हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो सामान्य नहीं होते।