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New India Co-Operative Bank: आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की सेवाओं पर लगाई रोक, खाताधारकों में मचा हड़कंप

By Abhimanyu 
Updated Date

New India Co-Operative Bank, Mumbai: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को सभी वित्तीय परिचालन रोकने का नोटिस जारी किया है। जिसके बाद इस सहकारी बैंक के खाताधारकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मुंबई के अंधेरी में बैंक के विजयनगर शाखा बाहर बड़ी संख्‍या में लोग पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, खाताधारकों बैंक से अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं।

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आरबीआई की ओर से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को जारी नोटिस में कहा गया है, “आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि…भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (“बैंक”) को कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार, 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने से, बैंक आरबीआई की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी ऋण या अग्रिम राशि प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, धन उधार लेने और नई जमाराशियां स्वीकार करने सहित कोई भी देयता नहीं लेगा, अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में या अन्यथा कोई भुगतान नहीं करेगा या भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होगा, कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा और 13 फरवरी के आरबीआई निर्देश में अधिसूचित के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति को नहीं बेचेगा, हस्तांतरित नहीं करेगा या अन्यथा उसका निपटान नहीं करेगा।”

रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक के अधिकारी भीड़ को काबू करने के लिए बैंक के बाहर खड़े लोगों को कूपन दे रहे हैं, जिससे वे अपने लॉकर खोल सके। हालांकि, जिन लोगों के पैसे बैंक अकाउंट में जमा हैं, उन्‍हें पैसे निकालने की अनुमति नहीं है। ये प्रतिबंध 13 फरवरी, 2025 से छह महीने के लिए लागू रहेगा। आरबीआई ने इस बैंक की लिक्विडिटी को ध्‍यान में रखते हुए कार्रवाई की है। इसके लिक्विडिटी पोजीशन को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके की वजह से केंद्रीय बैंक ने बचत, चालू या किसी अन्य जमा खाते से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने कहा कि ये उपाय जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं।

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