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बच्चों के पासपोर्ट पर बदला नियम: 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पासपोर्ट अब 5 पांच साल होगा वैध, फीस भी बढ़ी

By Harsh 
Updated Date

नई दिल्ली, पर्दाफाश।  अगर आपके घर में किसी बच्चे का पासपोर्ट बना हुआ है या नया आवेदन करने की तैयारी है, तो यह खबर काम की है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी होने वाला साधारण पासपोर्ट अब अधिकतम पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, बच्चा इससे पहले 18 साल का हो जाता है तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी दोनों में जो अवधि पहले पूरी होगी, वही लागू होगी।

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यह बदलाव पासपोर्ट नियमों में किए गए 2026 के संशोधन के जरिए आया है। नई व्यवस्था को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ध्यान रहे कि पासपोर्ट की फीस से जुड़े संशोधित शुल्क पहले ही 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुके हैं।

बच्चे का पासपोर्ट बनवाना अब कितना महंगा?

नाबालिग के 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के नए आवेदन या री-इश्यू के लिए अब 1,750 रुपये देने होंगे। पहले यही शुल्क 1,000 रुपये था। अगर आवेदन तत्काल श्रेणी में किया जाता है तो फीस 4,250 रुपये होगी, जो पहले 3,000 रुपये थी। हालांकि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुछ राहत बरकरार रखी गई है। आठ साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह रियायत केवल नए पासपोर्ट के लिए है, दोबारा पासपोर्ट जारी कराने पर नहीं।

वयस्कों के लिए भी बढ़ चुका है शुल्क

पासपोर्ट की बढ़ी हुई कीमत सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के नए आवेदन या री-इश्यू की सामान्य फीस अब 1500 से बढ़कर 2500 रुपये हो गई है। 60 पन्नों के पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये देने होंगे जिसमें पहले 2500 रुपये लगते थे।

तत्काल सेवा लेने पर 36 पन्नों के पासपोर्ट का शुल्क 3500 से बढकर 5000 रुपये हो गया है। वहीं, तत्काल सेवा के 60 पन्नों वाले पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये तय किया गया है, जो पहले 4000 रुपये में थी।

15 से 18 साल के बच्चों के लिए अलग प्रावधान

नए नियम को समझते समय एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है। 15 से 18 साल की उम्र के नाबालिग अगर वयस्क श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं तो उनके पासपोर्ट की वैधता 10 साल तक हो सकती है। वहीं सामान्य नाबालिग श्रेणी में जारी पासपोर्ट पांच साल या 18 वर्ष की उम्र तक, जो पहले हो, वैध रहेगा।

इसके अलावा पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में भी नई फीस लागू है। नाबालिग के 36 पन्नों वाले पासपोर्ट को दोबारा बनवाने के लिए सामान्य शुल्क 4,250 रुपये और तत्काल में 6,750 रुपये है। वयस्कों के लिए खोए या खराब हुए 36 पन्नों के पासपोर्ट की फीस 5,000 रुपये और तत्काल में 7,500 रुपये है। इसलिए बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले अभिभावकों को अब उम्र के साथ-साथ आवेदन की श्रेणी और लागू शुल्क भी ध्यान से देखना होगा।

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