नई दिल्ली। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पारा (People’s Democratic Party MLA Waheed Para) ने गुरुवार को आप विधायक मेहराज मलिक (AAP MLA Mehraj Malik) की रिहाई की मांग की। मेहराज पर आठ सितंबर को जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीद पारा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठाएगी।
पढ़ें :- चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10 घंटे का समय भी आवंटित
पीडीपी विधायक वहीद पारा ने कहा कि मेहराज मलिक को रिहा किया जाना चाहिए। हम लोक सुरक्षा अधिनियम की निंदा करते हैं। हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। जम्मू-कश्मीर के डोडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मेहराज मलिक पर उनकी गतिविधियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक बताते हुए पीएसए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनकी नज़रबंदी के बाद, अधिकारियों ने डोडा ज़िले के भलेसा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की थी। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, एक निवारक निरोध कानून है जो जम्मू और कश्मीर में अधिकारियों को कुछ मामलों में बिना मुकदमे के व्यक्तियों को दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इस महीने की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मेहराज मलिक के खिलाफ पीएसए के इस्तेमाल की आलोचना की और इसे कानून का दुरुपयोग बताया। उन्होंने कहा कि मलिक के खिलाफ शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह के कठोर कानून का इस्तेमाल ज्यादती है।