रांची/चाईबासा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बुधवार को झारखंड के चाईबासा कोर्ट (Chaibasa Court) में पेश हुए। यह पेशी गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले (Rahul Gandhi) में हुई है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इसके बाद वे कोर्ट से बाहर निकले।
पढ़ें :- Yogi Cabinet : सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ा, मंथली रिटेनरशिप के ऊपर बहस की नई फीस फिक्स
कोर्ट में क्या हुआ?
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने खुद कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि वह आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले में कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। अब शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने जानकारी दी कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ दिए गए अपने बयान से इनकार किया है।
7 साल बाद कोर्ट पहुंचे थे राहुल
साहू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कोर्ट का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वह सात साल बाद और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अंडरटेकिंग के साथ सजा की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और केवल अंडरटेकिंग को ही स्वीकार किया।
पढ़ें :- योगी कैबिनेट ने प्रदेश के 5 जिलों में नई जेल, 17 नगर निगमों को संचालित होंगी 1725 इलेक्ट्रिक बसें
राहुल गांधी रांची के लिए रवाना
बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रांची के लिए रवाना हुए। उनका हेलीकॉप्टर चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से रांची के लिए उड़ चुका है। फिर रांची से दिल्ली से के लिए उड़ान भरेंगे।
राहुल गांधी पर है यह आरोप
यह मामला प्रताप कुमार नामक एक व्यक्ति ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
गैर जमानती वारंट हुआ था जारी
पढ़ें :- सीएम योगी ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय व मासिक भत्तों में 50 फीसदी का किया इजाफा, प्रशान्त सिंह अटल ने किया स्वागत
इससे पहले, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में सेक्शन 205 (व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट) के तहत राहत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने इस वारंट को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था।
मंत्री इंसारी और दीपिका को नहीं मिला कोर्ट में प्रवेश
अमित शाह (Amit Shah) मानहानि मामले (Defamation Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की पेशी को लेकर चाईबासा कोर्ट (Chaibasa Court) में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, और विधायक अनूप सिंह भी कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट द्वारा जारी प्रवेश सूची के अनुसार ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। अनुमति नहीं मिलने के कारण तीनों को कोर्ट परिसर से वापस लौटना पड़ा। वहीं, पैरवीकार राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की को कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति मिल गई है।