नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना से जुड़े एक मामले में इंडियन बैंक पर ₹3 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला कथित तौर पर बैंक द्वारा खारिज किया गया एक खाताधारक के बीमा क्लेम से जुड़ा है। इस मामले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक की जिम्मेदारी तय करते हुए जुर्माना लगाया।
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जैसा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंक खाताधारकों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ दुर्घटना बीमा कवर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी योजना से जुड़े एक खाताधारक के परिवार ने बीमा लाभ के लिए दावा किया था। लेकिन क्लेम को स्वीकार नहीं किया गया। जिसके बाद यह मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया।
आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान बैंक की ओर से क्लेम खारिज किए जाने के आधार और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गई। सुनवाई के बाद आयोग ने बैंक को कुल ₹3 लाख 20 हजार की राशि देने का आदेश दिया। इसमें बीमा दावे की राशि के अलावा मामले से जुड़ी अन्य देनदारियां और खर्च भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि यह मामला बैंक ग्राहकों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि जन-धन खातों से जुड़ी बीमा सुविधाओं में पात्रता, दस्तावेज और क्लेम की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ग्राहक किसी बीमा दावे को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में संबंधित बैंक, बीमा कंपनी और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है।
इस फैसले ने यह भी यह स्पष्ट कर दिया है कि बैंकिंग और बीमा से जुड़े मामलों में ग्राहक के अधिकारों और दावे की उचित जांच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।