नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) से सोने की चोरी (Gold Loss) के प्रमुख मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी (Unnikrishnan Potty) को वैधानिक जमानत (Default Bail) मिली है, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
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उन्नीकृष्णन पोट्टी (बेंगलुरु आधारित व्यवसायी) को एक मामले (द्वारपालक प्रतिमाओं से सोना गायब) में पहले ही वैधानिक जमानत मिल चुकी थी (जनवरी 2026 में)। दूसरे मामले (श्रीकोविल दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब) में भी चार्जशीट 90 दिनों में न दाखिल होने पर उन्होंने कोल्लम विजिलेंस कोर्ट (Kollam Vigilance Court) में याचिका दायर की। हालिया अपडेट (4 फरवरी 2026) के अनुसार, केरल की अदालत ने इस दूसरे मामले में भी वैधानिक जमानत मंजूर कर दी है, जिससे जेल से रिहाई संभव हो गई है (पहले जमानत मिलने के बावजूद वे दूसरे केस में बंद थे)। केरल हाईकोर्ट ने भी SIT की देरी पर फटकार लगाई थी, कहा कि जांच में सुस्ती से आरोपियों को फायदा मिल रहा है और जनता का भरोसा टूट रहा है।
यह सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ा विकास है, जहां कुल कई आरोपी हैं और जांच जारी है। रिहाई के बाद भी ट्रायल में पेश होना होगा।
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