Iraq New Law on Same-Sex relationships : दुनियाभर के कई देशों में समलैंगिक (Homosexual) और ट्रांसजेंडर (Transgender) लोगों का मुद्दा उठता रहा हैं, जिसमें भेदभाव सामना कर रहे लोगों के लिए समानता के अधिकार की मांग की जाती रही है। लेकिन मुस्लिम बहुल देश इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को लेकर एक नया कानून बनाया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
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दरअसल, इराक की संसद (Parliament of Iraq) ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों (Same-Sex relationships) को अपराध मानने वाला एक विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत आरोपी को 15 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को तीन साल कैद होगी। संसद सत्र के दौरान 329 में से 170 सांसदों ने भाग लिया था।
बता दें कि इराक की संसद में पेश किए गए पिछले मसौदे में समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, अब पास हुए नए कानून में समलैंगिक संबंधों को “बढ़ावा देने” के लिए न्यूनतम सात साल की जेल की सजा तय गयी है। इसके अलावा जानबूझकर महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों यानी ट्रांसजेंडरों को तीन साल की सजा मिलेगी।
इराक के इस फैसले पर अमेरिका समेत कई मानवाधिकार समूहों ने निंदा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ कानून का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने इसे इराक का आंतरिक मामला बताया है और हस्तक्षेप न करने की बात कही है।