वाराणसी। वाराणसी नगर निगम (Varanasi Municipal Corporation) ने शहर में थूकने पर 250 रुपये और पालतू कुत्ते के मल त्याग करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूली का निर्देश जारी किया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा (Municipal Commissioner Akshat Verma) ने बताया कि जुर्माने के लिए कुल 33 अलग-अलग कैटेगरी हैं। बताया कि नगर निगम (Municipal Corporation) ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 (Uttar Pradesh Solid Waste Management and Sanitation Rules 2021) को लागू कर दिया है। अब जुर्माने के साथ एफआईआर भी होगी। नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) ने सभी विभागाध्यक्षों, जोनल अधिकारियों, सहायक अभियन्ता, अवर अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षकों, राजस्व निरीक्षकों को नई नियमावाली की बुक दी। साथ ही नियमों के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए।
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स्वच्छता की नई नियमावली के तहत जुर्माना
1. किसी खाली जमीन भूमि, खेल का मैदान, उद्यान में गंदगी करने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना।
2. जल स्त्रोत के किनारे, नदी, जलमार्ग, सीवर, पूजा-सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकने पर 750 का जुर्माना।
3. सार्वजनिक पथ, निजी पथ, खाली मैदान पर जो किसी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर के पास हो पर गंदगी करने पर 500 जुर्माना।
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4. शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सालय, अन्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधित संस्थाएं, धार्मिक स्थल, विरासत वाली इमारतों के पास गंदगी करने पर 750 जुर्माना।
5. जान-बूझकर परिसर, संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी को रखने या जमा करने पर 500 का जुर्माना।
6. नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर वाहन चलाते समय या फिर खड़े वाहन से या किसी वाहन से यात्रा करते समय सड़क पर कूड़ा फेंकने या थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना।
7. प्रतिबंधित प्लास्टिक / थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण या बिक्री में लिप्त होने पर 2000 का जुर्माना।
8. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करने पर 2000 का जुर्माना।
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9. थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने, जानवरों के खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को छोड़ना/जमा करना, जिससे कूड़े-कचरे का बिखराव हो, ऐसे में 250 का जुर्माना।
10. गंदगी को किसी जमीन में दफन करने और जलाने पर 250 का जुर्माना।
11. बिना ढके अपशिष्ट/कूड़ा ले जाने पर 2000 का जुर्माना।
12. पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग कराने और फेंकने पर 500 का जुर्माना।
13. किसी पालतू जानवर का मल सीवर में बहाने पर 500 का जुर्माना।
14. निर्माण एवं विध्वंश/अपशिष्ट या किसी प्रकार के मलबे को फेंकने पर 3000 का जुर्माना।
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15. अपशिष्ट फैलाने पर 200 रुपये प्रतिमाह जुर्माना।
16. निर्माण एवं विध्वंसक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों का उल्लंघन करने पर 2000 जुर्माना।
17. उद्यान अपशिष्ट, पेड़ों की छाल और कतरनों को फेंकने पर 200 का जुर्माना।
18. मत्स्य कुक्कुट और मांस अपशिष्ट फेंकने पर 750 प्रतिमाह का जुर्माना।
19. किसी थोक अपशिष्ट उत्सर्जक की ओर से अपशिष्ट का भंडारण करने पर प्रति सप्ताह 1000 का जुर्माना।
20. नगरीय स्थानीय निकाय में बिना रजिस्ट्रीकरण अपशिष्ट संग्रहण करने 500 प्रति अपराध जुर्माना।
21. नालों/मल नालियों/सोक पिट से जल स्रोतों को गंदा करने पर 500 जुर्माना।
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22. किसी ऐसी सामग्री को नाली में डालना। जिससे नाली के टूटने का खतरा होने पर 500 जुर्माना।
23. नाला, मैनहोल, सीवर लाइन जाम करने पर 1000 जुर्माना।
24. औद्योगिक बहिस्राव पर 5000 जुर्माना।
25. बगैर सुरक्षा उपकरण के मैनहोल व सेप्टिक टैंक का काम कराने पर 5000 का जुर्माना।
26. कहीं पर जलभराव को एकत्र करने और विषाणु पैदा होने पर 5000 का जुर्माना।
27. बाजार में जैव नाशक सामान फेंकने पर प्रतिदिन 25 रुपये का जुर्माना।
28. सामूहिक आयोजन के 12 घंटे बीतने बाद गंदगी करने पर स्वच्छता के लिए जमा धनराशि जब्त होगी
29. नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले लोग नगर निगम सीमा में कूड़ा फेकेंगे तो 1000 प्रतिदिन जुर्माना।
30. नगरीय सीमा के सीमांत गांव की ओर से कूड़ा फेंकने पर प्रतिदिन 1000 का जुर्माना।
31. कूड़ा उठाने वाले उपकरण और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने, हटाने पर 2000 रुपये का जुर्माना।
32. जलस्रोतों में मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण करने पर 3000 जुर्माना।
33. भंडारा, लंगर के बाद सफाई न कराने पर 2000 जुर्माना।