1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Anti-Paper Leak Law: देश में पेपर लीक को रोकने के लिए लागू हुआ नया कानून, एक करोड़ का जुर्माना व 10 साल की सजा का प्रावधान

Anti-Paper Leak Law: देश में पेपर लीक को रोकने के लिए लागू हुआ नया कानून, एक करोड़ का जुर्माना व 10 साल की सजा का प्रावधान

Anti-Paper Leak Law: देश में नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) और यूजीसी-नेट परीक्षा (UGC-NET Exam) के रद्द पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर छात्र व कई राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक (Paper Leak) और सॉल्वर गैंग (Solver Gang) पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त कानून को लागू कर दिया है। सरकार ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' अधिसूचित किया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Anti-Paper Leak Law: देश में नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) और यूजीसी-नेट परीक्षा (UGC-NET Exam) के रद्द पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर छात्र व कई राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक (Paper Leak) और सॉल्वर गैंग (Solver Gang) पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त कानून को लागू कर दिया है। सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ अधिसूचित किया है।

पढ़ें :- गोवा क्लब में पीड़ित परिवार के साथ हर संभव सहायता में खड़ी है दिल्ली सरकार : मनोज तिवारी

केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार (22 जून) से लागू कर दिया है। इस एंटी पेपर लीक कानून को लाने का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। नए कानून के तहत पेपर लीक में संलिप्त अपराधियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

नए कानून के तहत ये 15 काम किए तो होगी सजा

लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। जिनमें संलिप्त पाए जाने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। इन 15 गतिविधियों में शामिल होने पर मिलेगी सजा-

1- परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या उत्तर की लीक करने,

पढ़ें :- यूपी पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को दी मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी जिम्मेदारी, बने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन

2- आंसर-की या प्रश्नपत्र लीक में दूसरे लोगों के साथ संलिप्त होने,

3- बिना किसी अधिकार के प्रश्नपत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने,

4- परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने,

5- परीक्षा में कैंडिडेट को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में सहायता करने,

6- आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने,

पढ़ें :- Lucknow School Time Change : कड़ाके की ठंड ने लखनऊ में कक्षा एक 12 वीं तक के स्कूलों का समय बदला, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

7- बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफायड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने,

8- परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने,

9- किसी भी डॉक्यूमेंट (जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी हो) से छेड़छाड़ करने

10- परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने

11- कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने

12- परीक्षा में घोटाला की नीयत से कैंडिडेट के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने,

पढ़ें :- शेख हसीना, बोलीं- बांग्लादेश के भड़काने के बावजूद भारत ने रखा धैर्य,पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा आग से खेल रहे हैं मोहम्मद यूनुस

13- पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में अड़चन डालने,

14- लोगों से पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने,

15- फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर दोषियों को सजा हो सकती है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...